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इलाहाबाद हाईकोर्ट से महिला को गाली देने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत

श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मयंक जैन की अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की है। यह आदेश जस्टिस मयंक जैन की अदालत ने जमानत मंजूर की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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प्रयागराज

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Sumit Yadav

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Updated: 22 Sep 2022, 7:06 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट से महिला को गाली देने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट से महिला को गाली देने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत

प्रयागराज: महिला के बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में महिला के साथ गालीगलौज करने की जुर्म में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिला से बदसलूकी व मारपीट समेत गली देने का आरोप था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी थी।

फरार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मयंक जैन की अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की है। यह आदेश जस्टिस मयंक जैन की अदालत ने जमानत मंजूर की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।

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44 दिन बाद मिली जमानत

नोएडा की पॉश सोसाइटी में विवाद के बाद गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी नौ अगस्त से जेल में बंद है। अब 44 दिन बाद उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली हैैै। गैंगस्टर एक्ट में त्यागी को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी के मामलों में पहले ही गौतमबुद्ध नगर की जिला कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।

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