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हरियाणा मेडिकल कॉलेज में घूस का मामले में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को दी जमानत
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हरियाणा मेडिकल कॉलेज में घूस का मामले में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी है।

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इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने नोएडा से गिरफ्तार कुंवर निशान्त सिंह, वैभव शर्मा व विनोद कुमार शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। याचियों पर केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा झझर के मेडिकल कॉलेज पर दो साल तक नये छात्रों के प्रवेश पर लगाये गये बैन को हटाने के लिए एक करोड़ रूपये घूस लेने देने का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शर्तों के साथ दिया है। कोर्ट ने 15 लाख रूपये के बाण्ड एवं पासपोर्ट समर्पण करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सीबीआई चार्जसीट में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज में प्रवेश पर दो साल तक बैन हटाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया। तीन करोड़ मंत्रालय के अधिकारियों को देने का प्रयास किया। एक करोड़ रूपये के साथ याचियों को गिरफ्तार किया गया। ये अगस्त 2017 से जेल में बंद है।

 

प्राथमिकी के अनुसार वल्र्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर झझर हरियाणा 46 कॉलेजों में से एक पर लगे बैन को हटवाने का प्रयास किया। कॉलेज पर 2017-18, 2018-19 के लिए नये प्रवेश लेने पर बैन है। कालेजों में जरूरी सुविधाएं न होने पर सरकार ने बैन लगाया है। डा. नरेन्द्र सिंह कालेज के चेयरमैन हैं और कुंवर निशान्त इनके पुत्र ने दो अन्य अभियुक्तों के जरिये तीन करोड़ रूपये में सौदा किया और एक करोड़ घूस के साथ पकड़े गये। एक जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दुबारा यह अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसलिए जमानत पर छोड़े जाने का आधार है।
by Court Correspondence