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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली की फांसी की सजा की पुष्टि, पेपर बुक तैयार करने को दिया निर्देश

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अपील की नोटिस सरकारी अधिवक्ता और सीबीआई अधिवक्ता को भेज दी जाए। इसके साथ ही अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को फैसले की भी प्रति भेजी जाए, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सील बंद पत्रावली के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।
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प्रयागराज

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Sumit Yadav

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Updated: 12 Jul 2022, 5:08 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली की फांसी की सजा की पुष्टि, पेपर बुक तैयार करने को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली की फांसी की सजा की पुष्टि, पेपर बुक तैयार करने को दिया निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली को फांसी की सजा की पुष्टि की है। न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत के रिफरेंस को सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। इस मामले में कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को पेपर बुक तैयार करने का निर्देश भी दिया है। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने आरोपी के अपील पर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 12 हफ्ते बाद की जाएगी।

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अपील की नोटिस सरकारी अधिवक्ता और सीबीआई अधिवक्ता को भेज दी जाए। इसके साथ ही अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को फैसले की भी प्रति भेजी जाए, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सील बंद पत्रावली के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।

मामले में आरोपी पर आरोप है कि वह नाबालिग लड़कियों लो बहला कर दुष्कर्म करने के बाद नृशंस हत्या करने का आरोप है। सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने हर पहलू पर जांच के बाद ही चार्जशीट को तैयार की है। मामले में सुनवाई के लंबे समय बाद ही विशेष अदालत ने कई केसों को सुनने के बाद कोली को फांसी की सजा दी है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी याचिका पर सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान से दुबारा मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना से समाजवादी विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। याचिका पर अधिवक्ता के आर ने बाहस की। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर अतुल प्रधान 2 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं हुए तो याचिका उसी तय कर दी जाएगी।

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