यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी केशरवानी ने राकेश कुमार राय की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि याची 27 सितम्बर 2014 की भर्ती विज्ञापन के तहत प्रशिक्षु स्नातक (एलटी ग्रेड) सहायक अध्यापक हिन्दी पर काउंसिलिंग के बाद चयनित हुआ। बस्ती मंडल में याची तीसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया तो दूसरे स्थान वाला लौटा नहीं तो याची नियुक्ति पाने का हकदार था, किन्तु उसे नियुक्ति नहीं दी गयी, तो उसने याचिका दाखिल की।