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यूपीए आरोपी अतीक उर रहमान के रिश्तेदार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से की जमानत की मांग, कहा उसकी किसी भी क्षण हो सकती है मृत्यु

UPA Accused Atiq URRehman Relative Seek Bail Permission from Highcourt- अतीकुर्रहमान को एओर्टिक रिगरजिटेशन नामक दिल की बीमारी है। इसी को लेकर उनके ससुर ने तत्काल सुनवाई के लिए कोर्ट का रुख किया है और अत्यधिक चिकित्सा आपात स्थिति के कारण एम्स में भर्ती करने और वैकल्पिक रूप से जमानत की मांग की है।
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प्रयागराज

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Karishma Lalwani

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Updated: 19 Nov 2021, 3:43 PM IST

UPA Accused Atiq URRehman Relative Seek Bail Permission from Highcourt

UPA Accused Atiq URRehman Relative Seek Bail Permission from Highcourt

प्रयागराज. UPA Accused Atiq URRehman Relative Seek Bail Permission from Highcourt. हाथरस में दलित लड़की से हुए गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन व परिजनों से मिलने जा रहे अतीकुर्रहमान को पांच अक्टूबर को तीन अन्य लोगों के साथ यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें मथुरा जेल में रखा गया। अब उनके ससुर शखावत खां ने तत्काल सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। अतीकुर्रहमान को एओर्टिक रिगरजिटेशन नामक दिल की बीमारी है। इसी को लेकर उनके ससुर ने तत्काल सुनवाई के लिए कोर्ट का रुख किया है और अत्यधिक चिकित्सा आपात स्थिति के कारण एम्स में भर्ती करने और वैकल्पिक रूप से जमानत की मांग की है। अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान के माध्यम से उसकी गैरकानूनी न्यायिक हिरासत के कारण पहले ही दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आवेदन दायर किया गया है।

किसी भी क्षण मर सकता है

आवेदन में कहा गया है कि अतीक उर रहमान का हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का एक लंबा इतिहास रहा है। मथुरा जिला जेल से पहले उसका एम्स, नई दिल्ली में इलाज चल रहा था। उसे उसकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुकूल उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसने उसकी चिकित्सा स्थिति को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। यह भी आरोप लगाया गया है राज्य और जेल अधिकारियों ने उनकी घातक बीमारी पर शायद ही कोई ध्यान दिया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की देरी भयानक मौत का परिणाम हो सकता है और जिस तरह से स्टेन स्वामी की मृत्यु हुई थी, उसी तरह वह भी किसी भी तरह मर सकता है।

हाथरस जाते समय पकड़े गए थे

रहमान को यूपी पुलिस ने एक पत्रकार सिद्दीकी कपन व अन्य लोगों के साथ हाथरस जात वक्त उस समय पकड़ा था जब वह गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे। उन पर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17 और 18, देशद्रोह (आईपीसी कीधारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की 153-ए), जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य (आईपीसी की धारा 295-ए) और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।

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