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नवंबर 2026 की शुरुआत से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव सीधे आपके बजट, निवेश और सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। उन प्रमुख नियमों और उनके प्रभाव के बारे में समझिए।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 13 अक्टूबर को सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर 2026 से 4G और उससे ऊपर की नेटवर्क तकनीकों पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करें। इसका अर्थ है कि जब कोई अनजान आपको कॉल करेगा, तो स्क्रीन पर उसका नाम और नंबर दोनों दिखाई देंगे, ऑपरेटर के रिकॉर्ड में दर्ज नाम ही दिखेगा। यह सुविधा बिना किसी ऐप डाउनलोड किए या अतिरिक्त अनुरोध के सक्रिय हो जाएगी। 2G, 3G और लैंडलाइन नेटवर्क पर इसे बाद में लागू करने पर विचार किया जाएगा।
GST काउंसिल ने कुछ सुधार सुझाए हैं, जिन्हें कानून में संशोधन के बिना 1 नवंबर से लागू किया जा सकता है। इनमें रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। वित्त मंत्रालय 1 नवंबर को myGov पोर्टल पर GSTR‑1, GSTR‑1A और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) के ड्राफ्ट फॉर्म आम जनता की राय के लिए जारी करेगा। इन नए फॉर्मों को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने की योजना है। साथ ही, योग्य रिफंड का स्वचालित अनुमोदन भी 1 नवंबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है।
SEBI ने निर्देश दिया है कि 1 नवंबर से AMCs के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को डिफॉल्ट विकल्प बनाया जाए। इसका अर्थ है कि जब आप निवेश करने जाएंगे, तो डायरेक्ट प्लान पहले दिखाई देगा। यदि आप रेगुलर प्लान चुनते हैं, तो आपको उसके अधिक खर्च (एक्सपेंस रेशियो) के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी।
सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स अब 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। समय पर जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है। इसे बैंक शाखा, डाक सेवा या आधार आधारित डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी जमा किया जा सकता है।
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर से कमर्शियल (19 किलो) और घरेलू सिलेंडरों की नई कीमतें लागू हो सकती हैं। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
तमिलनाडु में शराब खरीदने पर अब डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई ₹1,000 से अधिक की शराब खरीदता है, तो उसे UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान करना होगा। यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो रहा है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और नकद लेनदेन से जुड़ी समस्याएं कम हों। इसके अलावा, चुनावी आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने पर, व्यक्तिगत उपयोग के लिए शराब की खरीद पर सीमाएं लागू की गई हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 4.5 लीटर IMFL या आयातित शराब, 7.8 लीटर बीयर, और 9 लीटर वाइन तक ही खरीद सकता है; इससे अधिक मात्रा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
स्थानीय निवासी जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें टोल शुल्क में छूट मिल सकती है - लेकिन यह स्वतः नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए स्थानीय नियमों के अनुसार 'लोकल मंथली पास' 1500 रुपए का लेना आवश्यक है।
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। यदि आपको व्यक्तिगत वित्तीय, कानूनी या स्थानीय प्रशासन संबंधी सलाह चाहिए, तो प्रमाणित सलाहकार या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
Updated on:
31 Oct 2026, 4:01 PM IST
Published on:
31 Oct 2026, 4:01 PM IST
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