
Rape Case (Patrika Photo)
CG Rape Case: 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 8 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।
बता दें कि बीते अगस्त 2023 में बच्ची की मां ने रायगढ़ के कोतवाली से शिकायत करते हुए बताया कि घरेलू विवाद के चलते वह अपनी बेटी और बेटे को लेकर बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में रहती थी। वहीं कैलाश राजपूत भी यात्री प्रतीक्षालय में रह रहा था। 15 अगस्त 2023 को कैलाश उसकी 6 वर्षीय बच्ची को कबाड़ बीनने के बहाने अपने साथ ले गया और रेलवे स्टेशन के सूनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसे 3 दिन तक रेप किया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरोपी कैलाश राजपूत कबाड़ बिनने के लिए अपने साथ ले गया था। जहां रेलवे स्टेशन में रखा और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता रहा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट करते हुए मारकर फेंकने की भी धमकी देता रहा।
न्यायालय के आदेश में आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड न पटाने पर अलग-अलग धाराओं में पृथक से सजा भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। मामले की विवेचना टीआई शनीफ रात्रे और एसआई दीपिका निर्मलकर ने की और अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
Published on:
06 Aug 2025 09:21 am
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