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रेत का अवैध परिवहन करते 10 ट्रैक्टर जब्त, खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

Illegal Sand Mining: लेबड़ा रेत घाट से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए खनिज विभाग की टीम ने 10 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।

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पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर

रेत का अवैध परिवहन (photo source- Patrika)

Illegal Sand Mining: लेबड़ा रेत घाट से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन करते हुए 10 ट्रैक्टरों को खनिज विभाग की टीम ने पकड़ा है। सभी वाहनों को संबंधित थाना परिसर में खड़ी कर संबंधितों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया गया है। जिले में 14 रेत घाट चिनहांकित हैं, लेकिन नीलामी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसमें से एक भी रेत खदान शुरू नहीं हुआ है जिसका लाभ जिले में रेत के तस्कर उठा रहे हैं।

Illegal Sand Mining: बेखौफ किया जा रहा रेत का अवैध खनन

वैध रेत घाट से अवैध रेत निकल रहा है। इसको लेकर कुछ दिनों पूर्व पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इस मामले में जिला खनिज अधिकारी के नेतृत्व में खनिज निरीक्षक आशीष गड़पाले, सोमेश्वर सिन्हा व अन्य कर्मचारियों की टीम ने बुधवार को सुबह 8 बजे रेत घाटों में दबिश देने के लिए निकली। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लेबड़ा रेत घाट की ओर आकस्मिक जांच किया गया। जांच के दौरान टीम ने पाया कि बारी-बारी से ट्रैक्टर में रेत लोड कर बेखौफ परिवहन किया जा रहा है।

टीम ने बारी-बारी से घाट के समीप 10 वाहनों को रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा। उक्त चालकों को रेत की रॉयल्टी संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर भुपदेवपुर थाना परिसर के सुपुर्दगी में रखा गया है तो वहीं 4 ट्रैक्टरों को कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। उक्त मामले में खनिज अधिनियम के तहत वाहन चालक व मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दो हाइवा भी किया जब्त

Illegal Sand Mining: विदित हो कि पिछले लंबे समय से ट्रांसपोर्टनगर मार्ग से रेत का खुले तौर पर अवैध परिवहन करते हुए शहर के अंदर लाया जाता है। टीम ने यहां भी जांच किया। जांच के दौरान दो हाइवा रेत परिवहन कार्य में लगे हुए मिले। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं था। उक्त दोनो वाहन को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में खड़ी कर दिया गया है साथ ही वाहन चालक व मालिक के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।