6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG Liquor scam: 2500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 4000 पन्नों की पेश की चार्जशीट

CG Liquor scam: रायपुर के शराब घोटाले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन के खिलाफ 4000 पन्नों का पूरक चालान पेश किया। इसमें 200 पन्नों की समरी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में दो हार्ड डिस्क पेश किए गए हैं।

2 min read
Google source verification
liquor fraud

CG Liquor scam: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के शराब घोटाले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन के खिलाफ 4000 पन्नों का पूरक चालान पेश किया। इसमें 200 पन्नों की समरी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में दो हार्ड डिस्क पेश किए गए हैं। पूरक चालान में बताया गया है कि किस तरह एपी त्रिपाठी ने घोटाले करने के लिए शराब के लिए अपने मुताबिक पॉलिसी बनाई। वहीं, त्रिलोक ढिल्लन ने फर्जीवाड़ा करने कागजों में कंपनी का गठन कर करोड रुपए की हेराफेरी की।

यह भी पढ़ें: CG Liquor Scam: पूर्व आईएएस टुटेजा की कम नहीं हो रही मुश्किलें, 4 सितंबर तक रहेंगे ईओडब्ल्यू की रिमांड पर

CG Liquor scam: ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया-

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किए गए चालान में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। वहीं, कोयला घोटाले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी के बड़े भाई और रजनीकांत तिवारी को 29 अगस्त की शाम को गिरफ्तार करने के बाद ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में शुक्रवार को पेश किया।

इस दौरान उपसंचालक अभियोजन मिथिलेश शर्मा ने अदालत को बताया की रजनीकांत तिवारी की पिछले काफी समय से तलाश की जा रही थी। उसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। उपस्थिति दर्ज करने और सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर गिरफ्तार कर पूछताछ करने 13 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसकी अवधि पूरी होने के पर 12 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इसी प्रकरण में पूछताछ करने के बाद मनीष उपाध्याय को अदालत में पेश करने के बाद 12 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है।

जमानत खारिज

एनओसी देने के एवज में 18000 रुपए के रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ग्राम पंचायत डोम के सचिव धर्मेंद्र कुमार साहू के जमानत आवेदन को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। साथ ही, न्यायिक रिमांड को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया है। बता दे कि ईओडब्ल्यू ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार साहू को 5 अगस्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वही 20000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई महिला थाना प्रभारी वेदवृति दरियो की न्यायिक रिमांड को 3 सितंबर तक बढ़ाया गया है।