
CG Job Update: छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए नए नियम जारी!(photo-patrika group)
CG Job Update: छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियम जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है। चयन के लिए 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। नियमों में लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट का भी प्रावधान बताया गया है।
राज्य सरकार के नए भर्ती नियमों के तहत पूर्व अग्निवीर तीन विभागों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के पद शामिल हैं। इन पदों पर पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्षैतिज आरक्षण संबंधित सामाजिक श्रेणियों के भीतर लागू होता है। इसका मतलब है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण को मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के साथ समायोजित किया जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया सामान्य अभ्यर्थियों से अलग रखी गई है। नियमों के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। भर्ती के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन और सैन्य सेवा से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच भी की जाएगी। उम्मीदवारों को संबंधित विभाग के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ना होगा।
नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों की चयन प्रक्रिया में 10वीं कक्षा के अंक महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकती है। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी 10वीं कक्षा के समकक्ष मान्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र को भी नियमों के अनुसार स्वीकार किया जा सकेगा।
भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों के अलग-अलग बैच के लिए चयन का क्रम भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत पहले बैच के पात्र उम्मीदवारों के चयन पर पहले विचार किया जाएगा। इसके बाद अगले बैच के अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस व्यवस्था के जरिए भर्ती में बैचवार प्राथमिकता तय की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने बैच और सैन्य सेवा से संबंधित प्रमाणपत्रों की जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया है। इसके तहत अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और अन्य बैच के अभ्यर्थियों को 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। हालांकि, यह छूट संबंधित विभागों के भर्ती नियमों और सामान्य प्रशासन विभाग के लागू प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। सभी तरह की छूट जोड़ने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार नहीं कर सकेंगे।
इस विशेष भर्ती व्यवस्था का लाभ छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवार का भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को अपनी सैन्य सेवा पूरी होने से संबंधित प्रमाणपत्र और स्थानीय निवास सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग के भर्ती विज्ञापन के अनुसार तय होगी।
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया है। संबंधित विभागों की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र उम्मीदवार इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आवेदन शुरू होने की तारीख, कुल रिक्त पदों की संख्या और पोर्टल सक्रिय होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा।
नियमों के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकृत नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इसके अलावा, किसी एक पद पर पूर्व अग्निवीर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति पाने वाला अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा इसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा।
अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद पूर्व अग्निवीरों के सामने रोजगार की नई संभावनाएं तलाशने की चुनौती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस, वन और जेल विभागों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। सरकार ने 30 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में भर्ती नियमों को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को नियम जारी किए गए। अब भर्ती विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीर अपनी 10वीं की अंकसूची, सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रख सकते हैं। हालांकि, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित विभाग के आधिकारिक विज्ञापन में ही स्पष्ट होगी।
Updated on:
17 Oct 2026 12:29 pm
Published on:
17 Oct 2026 12:29 pm
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