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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम शख्स से कहा- महान प्रेमी और वफादार पति बनो

छत्तीसगढ़ के एक अंतर धार्मिक विवाह के विवादित मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा हम हिंदू युवती के भविष्य को लेकर चिंतित हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस विवाह के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि युवती का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम शख्स से कहा- महान प्रेमी और वफादार पति बनो

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम शख्स से कहा- महान प्रेमी और वफादार पति बनो

रायपुर. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को छत्तीसगढ़ से एक अंतर-धार्मिक विवाह का एक विवादित मामला सुनवाई के लिए आया। हिंदू महिला ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है। मुस्लिम व्यक्ति ने कबूल किया महिला के परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। महिला के परिवार ने व्यक्ति के हिंदू धर्म परिवर्तन को विवादित व झूठा बताया।
बता दें कि मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने वाली महिला के माता-पिता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि महिला ने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है।
लड़की के हस्तक्षेप अर्जी को दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अंतरजातीय विवाह या अंतरधार्मिक विवाह के प्रतिकूल नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि लड़की का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। महिला के पिता के वकील ने कहा कि महिला को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है और लड़की के हस्तक्षेप अर्जी को अनुमति दी है।