Lok Sabha Election 2024 : - चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो - आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
- चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए. निजी जिंदगी पर कमेंट न करें।
- कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
- कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता. धर्म/जाति के नाम पर वोट न मांगे।
- मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार-प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी।
- जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत न दें. एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है।
- इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है।