
DGCA New Rules:फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता और अभिभावकों के साथ बैठाना पड़ेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस और ट्रैवल्स संचालकों को सख्ती इसका पालन करने का निर्देश दिया है। पिछले काफी समय से इसकी शिकायत मिलने के बाद विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ वाली सीट उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही टिकट बुक कराने और एक ही पीएनआर में यात्रा करने पर एक सीट उपलब्ध कराने कहा है। वहीं फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुनने पर बगल की सीट देने बच्चे के लिए अरेंज करना होगा। ताकि वह हवाई सफर के दौरान असहज महसूस न करें। हालांकि यह निर्देश अप्रैल 2024 में डीजीसीए द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन, इसका पालन नहीं हो रहा था।
वहीं जून से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित यात्री विमानन कंपनी और डीजीसीए से शिकायत कर सकती है। इसकी जांच करने के बाद नियमानुसार दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि ट्रैवल्स संचालक अक्सर टिकट बुक कराते समय अक्सर फ्लाइट की खिड़की वाली सीट को पहले ही ज्यादा किराया लेकर बुक करते हैं। वहीं मनपंसद सीट के नाम पर फ्री सीट का निर्धारित किराए से अधिक लेने की शिकायत मिल रही थी।
Updated on:
15 Jun 2024 07:48 am
Published on:
14 Jun 2024 10:43 am
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