
सरकारी अधिकारी पंहुचा सलाखों के पीछे, घर बुलवाकर लिया 5 लाख रुपए रिश्वत, ऐसे हुआ खुलासा
रायपुर. जल संसाधन विभाग (अंबिकापुर) के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव को 4 साल की कैद और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
आरोपी को एसीबी की टीम ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ट्रैप की यह कार्रवाई एसीबी के तत्कालीन डीएसपी शोएब अहमद खान द्वारा की गई। प्रकरण की जांच करने के बाद उन्होंने कोर्ट में चालान पेश किया था। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने एसीबी द्वारा पेश की गई केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
उपसंचालक अभियोजन श्लोक श्रीवास्तव ने बताया कि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव ने रेन नदी पर बने एनीकट के भुगतान के एवज में 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एसीबी में मेसर्स विनित सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनित सिंह द्वारा दिसंबर 2015 में की गई थी।
साथ ही बताया था कि रेन नदी में उसकी कंपनी को एनीकट बनाने के लिए करीब 17 करोड़ 62 लाख रूपए का ठेका मिला था। इसमें से 13 करोड़ का काम हो चुका था और सप्लीमेंट्री का काम करीब 5 करोड़ 34 लाख रूपए का था। इसमें करीब 1.50 करोड़ का भुगतान प्रार्थी का रूका था। इसका भुगतान करने के एवज में मुख्य अभियंता द्वारा 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी गई थी।
रिश्वत की रकम लेकर घर बुलवाया
मुख्य अभियंता ने रिश्वत की प्रथम किस्त 5 लाख रुपए लेकर कंपनी के संचालक को शंकर नगर स्थित अपने घर में बुलवाया था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी में पहले पूरे प्रकरण की जांच की। इसके बाद योजनानुसार आरोपी मुख्य अभियंता को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया।
Published on:
03 Sept 2023 01:55 pm
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