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रायपुर. राजधानी में नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में शामिल तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब दो साल पहले नाबालिग को बहला-फुसला कर तीन युवक अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी की कोर्ट में चल रही थी।
विशेष लोक अभियोजक यास्मीन बेगम ने बताया कि 5 अगस्त 2018 को थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में आरोपी दीपक भोई कुलश्रेष्ठ, विशाल राव और मोहित पटेल ने अपने नाबालिग दोस्तों के साथ नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए थे।
इसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास का दंड दिया और अपराध में शामिल तीन नाबालिगों को भी जेजे एक्ट के तहत सजा दी गई है।
Updated on:
27 Nov 2020 09:48 pm
Published on:
27 Nov 2020 09:48 pm
