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मतदाता ध्यान दें, वोटर ID के अलावा आपके पास होने चाहिए एक और ये दस्तावेज, नहीं तो…

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे।
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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

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Updated: 22 Apr 2019, 9:14 PM IST

Lok Sabha CG 2019

मतदाता ध्यान दें, वोटर ID के अलावा आपके पास होने चाहिए ये 11 दस्तावेज, नहीं तो...

रायपुर. लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे।

कलक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा। यह पर्ची मतदाता के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यह मतदाता की प्राथमिक जानकारी के लिए है।

वोट देने के लिए ये ले जाना जरूरी

मतदाता परिचय पत्र (ईपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड ।