Hit and Run Law : छत्तीसगढ़ बस कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि हिट एंड रन के नए कानून को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिट एंड रन कानून लागू नहीं करने की घोषणा की। लेकिन, उनके और ड्राइवरों के किसी भी संगठन के पदाधिकारी को चर्चा के लिए नहीं बुलवाया गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों को चर्चा में शामिल किया गया।