
Soumya Chaurasia (Photo source- Patrika)
Soumya Chaurasia: ईओडब्ल्यू पहली बार आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपए की भिलाई-दुर्ग स्थित 16 अचल संपत्तियों को कुर्क करेगी। ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश द्वारा मंगलवार को इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईओडब्ल्यू की ओर से 16 जन 2025 को आवेदन पेश किया गया था। इसमें बताया गया था कि सौम्या द्वारा अपनी आय से अधिक संपत्तियों की खरीदी की गई है।
इसका मूल्यांकन और पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया गया है। बता दें कि सौम्या चौरसिया की आय से अधिक 47 करोड़ रुपए की 45 संपत्तियों को चिन्हांकित किया गया था। इसमें से 39 करोड़ रुपए की 29 अचल सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पहली ही कुर्की की गई है। वहीं 16 अचल संपत्तियों को ईओडब्ल्यू को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
Soumya Chaurasia: ईओडब्ल्यू ने राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें सौम्या चौरसिया के द्वारा करीब 47 करोड़ रुपए की 45 अचल सपंत्ति अपने पति सौरभ और भाई अनुराग चौरसिया एवं परिजनों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। इसे कोयला लेवी एवं अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदना बताया गया है। इसके इनपुट मिलने पर उक्त प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। बता दें कि कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौम्या को जमानत पर रिहा किया गया है।
Updated on:
24 Sept 2025 12:05 pm
Published on:
24 Sept 2025 12:04 pm
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