
25 साल की नौकरी पर भारी 5 साल की शर्त! (photo source- AI)
TET Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार प्रमोशन की प्रक्रिया में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता ने वरिष्ठता के पुराने समीकरण को काफी हद तक बदल दिया है। ऐसे सहायक शिक्षक जिन्होंने 20 से 25 साल तक सेवा पूरी कर ली है, लेकिन TET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनके लिए पदोन्नति का रास्ता मुश्किल हो सकता है। वहीं, पांच-छह साल की सेवा वाले TET पास जूनियर शिक्षक पात्रता पूरी करने पर उनसे पहले शिक्षक पद पर पदोन्नत हो सकते हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक (एलबी) और सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पदों पर पदोन्नति के लिए दुर्ग संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से पात्र शिक्षकों के प्रस्ताव मांगे हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार पदोन्नति के लिए 1 अप्रैल 2026 तक न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी होना जरूरी है।
सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक (एलबी) के लिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों स्तर की TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। वहीं, सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के लिए पूर्व माध्यमिक स्तर की TET जरूरी है। केवल TET पास होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिक्षक के पास पद के अनुरूप स्नातक की डिग्री और निर्धारित व्यावसायिक योग्यता भी होनी चाहिए। इस नियम का सबसे ज्यादा असर उन वरिष्ठ शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिनकी सेवा अवधि लंबी है, लेकिन उन्होंने TET उत्तीर्ण नहीं की है। वरिष्ठता सूची में ऊपर होने के बावजूद यदि वे पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो उनका नाम प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
पदोन्नति के लिए 1 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को आधार बनाया गया है। ई-संवर्ग में हिन्दी विषय के लिए सरल क्रमांक 5520 और विज्ञान विषय के लिए 6604 तक के शिक्षकों के प्रस्ताव लिए जाएंगे। वहीं, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत विषय में TET उत्तीर्ण सभी पात्र शिक्षकों के प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। टी-संवर्ग में भी केवल TET उत्तीर्ण और अन्य निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि इस बार केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होगी। वरिष्ठता के साथ TET और शैक्षणिक योग्यता भी पात्रता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय के लिए संबंधित साहित्य विषय में स्नातक की योग्यता निर्धारित की गई है। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से किसी एक विषय का होना जरूरी है। इसी तरह गणित और जीव विज्ञान के लिए भी विभाग ने निर्धारित विषय संयोजन और शैक्षणिक योग्यता तय की है। इसलिए पदोन्नति के प्रस्ताव तैयार करते समय केवल सेवा अवधि और TET ही नहीं, बल्कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विषय का भी सत्यापन किया जाएगा।
पदोन्नति के प्रस्ताव के साथ शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली यानी CR भी जमा करनी होगी। विभाग ने वर्ष 2022 से 2026 तक की गोपनीय चरित्रावली मांगी है। इसके अलावा 2021 से 2025 तक का अचल संपत्ति विवरण भी देना जरूरी होगा। शिक्षकों से संबंधित विभागीय जांच, कोर्ट केस, निलंबन और संविलियन से पहले किए गए निकाय परिवर्तन की जानकारी भी प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करानी होगी। विभाग इन सभी रिकॉर्ड की जांच के बाद ही पात्र शिक्षकों के प्रस्ताव आगे भेजेगा।
इस पदोन्नति प्रक्रिया में प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र शिक्षकों के विषयवार प्रस्ताव तैयार करने से पहले सभी दस्तावेजों और पात्रताओं की जांच कर लें। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पात्र शिक्षकों के विषयवार प्रस्ताव तैयार कर 7 सितंबर 2026 तक स्थापना कक्ष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रस्तावों की जांच और आगे की पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
TET की अनिवार्यता के कारण इस बार पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता और पात्रता के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। लंबे समय से सेवा कर रहे शिक्षक वरिष्ठता सूची में ऊपर होने के बावजूद TET पास नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह सकते हैं। दूसरी ओर, कम सेवा अवधि वाले TET पास शिक्षक सभी निर्धारित योग्यता पूरी करने पर पदोन्नति की दौड़ में आगे निकल सकते हैं।
ऐसे में दुर्ग संभाग में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया केवल वरिष्ठता सूची तक सीमित नहीं रहने वाली है। TET, स्नातक डिग्री, व्यावसायिक योग्यता, सेवा अवधि और विभागीय रिकॉर्ड—इन सभी मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा।
Updated on:
28 Aug 2026 01:04 pm
Published on:
28 Aug 2026 01:04 pm
