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CG Crime: आपसी विवाद में कैंची से पत्नी की हत्या, पति को मिली आजीवन कारावास की सजा…

CG Crime: विधानसभा पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की। जिला न्यायाधीश ने केस डायरी, गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।

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CG Crime: पत्नी को कैंची मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने गुरुवार को इसका फैसला सुनाया। लोक अभियोजक राजकुमार शुक्ला ने बताया कि 24 मार्च 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे मोहरदास डहरिया (31) सिमगा निवासी ने अपनी पत्नी पल्लवी डहरिया की झण्डा चौक आमासिवनी में कैंची मारकर हत्या कर दी।

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घटना के समय वह झण्डा चौक आमासिवनी स्थित अपनी नानी के घर आई हुई थी। घटना के बाद परिजनों ने विधानसभा थाना में शिकायत की। सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच की। बताया जाता है कि मोहरदास ने 2021 में आर्य समाज मंदिर, टिकरापारा में पल्लवी सोनवानी से विवाह किया था।

इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसकी शिकायत पल्लवी द्वारा सिमगा थाना में कराई गई थी। माफी मांगने और दोबारा मारपीट नहीं करने का आश्वासन देने पर दोनों के बीच समझौता हो गया। इसके कुछ दिनों बाद फिर मारपीट करने पर अपने मामा को घटना का ब्यौरा देने के बाद नानी के घर आ गई।

इसकी जानकारी मिलने पर मोहरदास अपनी मोटरसाइकिल में पहुंचा और पत्नी को खींचते हुए कमरे में ले जाकर कैंची से प्राणघातक हमला किया, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। विधानसभा पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की। जिला न्यायाधीश ने केस डायरी, गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।