
रामपुर. जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का एक और केस दर्ज किया गया है। यह केस राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर थाना अजीम नगर में दर्ज हुआ है। उन्होंने सांसद आजम खान पर उनकी जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति को चारदीवारी करते हुए कब्जे का आरोप लगाया है। यह केस आईपीसी की धारा 447 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 व 3 में दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने सरकार को रामपुर में स्थित जौहर विश्वविद्यालय को शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव भी भेजा है। बता दें कि इससे पहले एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट अध्यक्ष आजम खान और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब तलक किया था, लेकिन इस पर आजम खान की ओर से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलने के बाद एसडीएम सदर ने डीएम को रिपोर्ट भेजी है।
बता दें कि जमीन अधिग्रहण को लेकर सांसद आजम खान का जौहर विश्वविद्यालय लंबे समय से विवादों में है। इतना ही नहीं कई मुकदमे विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भी चल रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी जमीन पर कब्जा व सरकारी पैसे के दुरुपयोग के भी आरोप हैं।
ज्ञात हो कि सपा सरकार के दौरान आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर में की थी। इस विश्वविद्यालय का संचालन जौहर ट्रस्ट करती है, जिसके अध्यक्ष आजम खान हैं। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस ट्रस्ट के सीईओ हैं। इनके अलावा आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ट्रस्ट की सदस्य हैं। बता दें कि मौजूदा समय में आजम खान, अब्दुल्ला आजम व तजीन फातमा जेल में बंद हैं।
Updated on:
15 Mar 2020 12:13 pm
Published on:
15 Mar 2020 12:12 pm
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