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सांसद बनते ही सपा नेता आजम खान को अदालत का बड़ा झटका

locationरामपुरPublished: Jun 09, 2019 09:43:43 am

Submitted by:

lokesh verma

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सड़क मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज
कोर्ट के झटके के बाद नवनिर्वाचित सांसद आजम खान ने साधी चुप्पी
भाजपा नेता आकाश हनी बोले- करोड़ों की लागत से बनी सरकारी सड़क से कब्जा छोड़ें आजम

MP Azam Khan

सांसद बनते ही सपा नेता आजम खान को अदालत का बड़ा झटका

रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और नवनिर्वाचित सांसद मोहम्मद आजम खान को राजस्व परिषद प्रयागराज से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट से मिले झटके को लेकर सपा नेता आजम खान फिलहाल अभी कुछ कहने के मूड में नहीं हैं। जबकि शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान पर हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान सरकारी पैसे से बनवाई गई करोड़ों की सड़क से कब्जा छोड़ दें।
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दरअसल, पूर्व जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने 23 सितंबर 2017 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बनी चकरोड की जमीन को लेकर 4 वाद राजस्व परिषद प्रयागराज में दायर कराए थे। मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय में जो चकरोड थी, उसके बदले में दूसरी जमीन दी गई थी। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि बदले में दी गई जमीन उपयोगी नहीं है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए राजस्व परिषद ने 24 जनवरी 2019 को आदेश दिए कि इस मामले में मुरादाबाद कमिश्नर 3 माह के अंदर मामले का निस्तारण करें, लेकिन इसके विरोध में आजम खान में 24 मार्च 2019 को पुनर्विचार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र कमिश्नरी में दिया, जिसे 4 जून को बोर्ड ने खारिज कर दिया है। बोर्ड के सदस्य श्याम सुंदर शर्मा ने आदेश में कहा है कि पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिसे पुनर्विचार के लिए आधार माना जा सके।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यमंत्री के बेटे आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रियों से की हैं और कई मामले में उनके खिलाफ कोर्ट में भी मामले दायर किए हैं।
मामला जौहर विश्वविद्यालय की सड़क का है, जिसमें आकाश हनी ने आजम खान पर करोड़ों की लागत से बनी सड़क पर कब्जे को लेकर तत्कालीन डीएम शिव सहाय अवस्थी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आजम खान के खिलाफ राजस्व परिषद प्रयागराज में चार वाद दायर किए थे, जिसमें से एक में आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
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