
रतलाम. मध्यप्रदेश के कई शहरों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। रतलाम जिले में भी कोरोना विस्फोट के बाद कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। जिला कलेक्टर गोपालचंद डांड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रतलाम जिले में 9 दिनों तक टोटल लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन रहेगा।
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9 अप्रैल शाम 6 बजे से टोटल लॉकडाउन
रतलाम जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर गोपालचंद डांड ने जिले में 9 दिनों तक टोटल लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया है। कलेक्टर गोपाल चंद डांड ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके चलते अभी तक शहर में सिर्फ शनिवार और रविवार लोक डाउन था। लेकिन बीती रात एकदम से 100 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निर्णय लिया गया है कि दिनांक 09 अप्रैल शुक्रवार शाम 06 बजे से दिनांक 19 सोमवार सुबह 06 बजे तक टोटल लोक डाउन रहेगा।
दो दिनों में 250 पार पहुंची नए मरीजों की संख्या
कलेक्टर गोपालचंद डांड ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी और अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रतलाम जिले में कोरोना का संक्रमण बीते कुछ दिनों में तेजी से फैला है। जिले में बुधवार रात कोरोना का विस्फोट हुआ और रिकॉर्ड 109 कोरोना मरीज सामने आए । इसके अतिरिक्त 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत भी हुई है। वहीं 800 सैंपल जो कि जांच के लिए अहमदाबाद भेजे गए थे उनमें से 144 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इस तरह से दो दिनों में ही रतलाम में कोरोना मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच चुकी है जो कि चिंता का विषय है।
ये रहेगी व्यस्था-
- अतिआवश्यक वस्तुएं जैसे दूध सुबह 06 बजे से 10 बजे तक घर पहुंच सेवा देने की छूट रहेगी।
- मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे
- किराना व्यवसायियों को भी चिन्हित कर जो घर पहुंच सेवा देने योग्य हों उन्हें छूट दी जाएगी।
- सब्जी बेचने वाले दुकान लगाकर नही बैठेंगे और फेरी लगाकर सब्जी बेच सकेंगे।
- गैस सिलेंडर की भी घर पहुंच सेवा चालू रहेगी।
- शासकीय स्कूल बंद रहेंगे।
- किसी परिवार में शादी है तो लड़का और लड़की का परिवार मिलाकर केवल 50 लोगों को अनुमति रहेगी।
- जिले के बाहर से आने वालो पर रोक रहेगी।
- अगर कोई व्यक्ति बाहर से जिले में आता है तो उसे कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
- बाहर से जिले में आने वाले लोगों को 07 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहना होगा।
- लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे ।
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Published on:
08 Apr 2021 04:40 pm
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