
रतलाम. रतलाम (ratlam) में अब घर के बाहर निकलने के लिए भी आमजन (public) को ई-पास (e-pass) बनवाना पड़ेगा। बिना पास के सड़क पर नजर आने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस (police) केस दर्ज करने के साथ ही उसे अस्थाई जेल में भेजेगी। पुलिस और प्रशासन ने कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए आमजन से बिना वजह किसी भी कार्य से घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही कहा कि लोग मॉर्निंग वॉक (morning walk) और इवनिंग वॉक (evening walk) के लिए भी न निकले, यदि निकलते है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।
शनिवार से ई-पास होगा जरुरी
प्रशासन यह नई व्यवस्था आगामी 22 मई से लागू कर रहा है। बगैर पास के कोई भी व्यक्ति शहर में इधर-उधर घूम नहीं सकेगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखने में आया है कि प्राय: कई लोग बगैर किसी ठोस कारण के या किसी बहाने से शहर में घूमते पाए गए हैं जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। शहर में संक्रमण अभी बरकरार है, इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो।
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व्हाट्सएप से भी मिलेगी अनुमति
कलेक्टर ने बताया कि ई-पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो मोबाइल से किया जा सकेगा। जिसमें नाम, पता, आधार नंबर की आवश्यकता होगी। मात्र 4 घंटे में ई-पास बनकर संबंधित आवेदक के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ई-पास हासिल होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को अपनी आईडी अपने साथ रखना होगी जो व्यक्ति ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ होंगे वे व्हाट्सएप पर आवेदन प्रेषित कर सकेंगे उन्हें व्हाट्सएप पर अनुमति मिल जाएगी।
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Published on:
21 May 2021 07:20 pm
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