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नवरात्रि से लेकर ईद, दीपावली को लेकर जारी हुए नए निर्देश

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तीज त्यौहार पर परंपरागत तरीके से मनाने के मामले में असर पड़ा है। अब नवरात्रि, ईद से लेकर दीपावली सहित अन्य त्यौहार को मनाने के लिए गाइड लाइन जारी की गई है।

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This time Navratri will be delayed for 25 days

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रतलाम. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तीज त्यौहार पर परंपरागत तरीके से मनाने के मामले में असर पड़ा है। अब नवरात्रि, ईद से लेकर दीपावली सहित अन्य त्यौहार को मनाने के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। इसके गाइड लाइन के अनुसार ही तीज त्यौहार को मनाया जाएगा। इस नियम को तोडऩे वाले को सजा दी जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रतलाम जिले में भी शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विविध तीज त्यौहार मनाए जाएंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही विभिन्न सामाजिक, मांगलिक, त्योहार आदि आयोजन हो सकेंगे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा उपस्थितजनों को शासन द्वारा जारी गाइड लाइन की जानकारी दी गई। दिशा-निर्देशों के पालन के साथ ही सहयोग की अपेक्षा भी की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, मनोहर पोरवाल, विष्णु त्रिपाठी, शहर काजी अहमद अली, स्वामी देवप्रकाश, महेंद्र गादिया, गढ़ कैलाश मंदिर के सतीश भारती, बोहरा समाज के सलीम आरिफ, अतिरिक्त कलेक्टर जमुना भिड़े आदि उपस्थित थे।

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इस बार नहीं होगी कोई तैयारी

बैठक में कलेक्टर चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष जिस प्रकार त्योहारों के आयोजन की तैयारियां की जाती है एवं आयोजन होता है, उस प्रकार के आयोजन कोरोना के दृष्टिगत इस वर्ष नहीं होंगे। शासन ने गाइड लाइन जारी की है, गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा। ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। आमजन से अपेक्षा की गई है कि अपने अपने घरों में ही पूजा उपासना करेंगे।

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पांच से अधिक नहीं होंगे एक जगह

कलेक्टर ने बताया कि शासन की गाइड लाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों, उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि एक समय में 5 व्यक्तियों से अधिक इक_े नहीं हो। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10--10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन आदि में भी 10 व्यक्तियों से ज्यादा सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

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फ्लेक्स लगाने को कहा
कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर उचित होगा कि फ्लेक्स लगवाए जाएं, जिन पर यह सूचित हो कि एक समय में 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति परिसर में एकत्रित नहीं होंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि वह व्यक्ति जो बाहर के स्थानों से अस्पताल से उपचार लेकर जिले में आते हैं उनको अपने संबंधित थाने में सूचना देनी होगी। साथ ही विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों को भी थाने पर सूचना देनी होगी ताकि संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जा सके, सैंपलिंग की कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने भी बैठक में कोरोना से बचाव, भीड़ नियंत्रण एवं इस संबंध में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन की बात कही।

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