27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम में प्रत्येक शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा

रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे।

3 min read
Google source verification
breakingnews

India Nepal Tension: Nepal Police Shot One Indian youth on Kishanganj fatehpur Bihar border

रतलाम. जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे।

Video Story : चोरी के शक में युवक की पिटाई, वीडियो वायरल

जारी आदेश के अनुसार जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक (अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर) प्रभावशील रहेगा। इसके अलावा उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात कारण अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले में स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकानें, पूर्णतः बंद रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, नगर पालिका, पंचायत, जल वितरण, फायर फाइटर आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृति के बदले नियम, अब होगा यह

प्रतिबंध से मुक्त रहेगा

जिले में चिन्हित मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सक की जांच प्रयोगशाला तथा दवाई निर्माता इकाइयां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकानें एवं घर-घर जाकर दूध विक्रेता प्रातः 6 बजे से सुबह 9 बजे तक तथा शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे। न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक समाचार पत्र वितरण कर सकेंगे। जिले में गुजरने वाले हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे राजमार्ग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम रतलाम सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

सिंधिंया समर्थकों ने रोकी भाजपा में नियुक्ति

कार्रवाई की जाएगी

सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम, पिकनिक स्पॉट एव मॉर्निंग वॉक हेतु आदेश दिनांक से 27 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विदेश यात्रा से लौटने वाले एवं अन्य जिलों से इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आए लोगों को अपने निकटवर्ती थानों पर सूचना देना अनिवार्य होगा जिससे उनकी जांच इंस्टीट्यूशनल या होम क्वॉरेंटाइन किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 151 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

MP में लूट करने वाला गिरोह हथियारों के साथ गिरफ्तार VIDEO

2 लाख से ज्यादा स्पाट फाइन वसूला गया

कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर स्पॉट फाइन वसूला जा रहा है। गुरुवार को भी 2 लाख 30 हजार 200 रूपए नगरीय निकाय, पुलिस तथा राजस्व विभाग के अमले द्वारा वसूले गए तथा 77 दुकानों को चेतावनी के बावजूद आदेश उल्लंघन पर 24 घंटे के लिए बंद किया गया है।

TAX समायोजित करवाने के लिए दस दिन का समय

फाइन वसूला गया

डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले ने बताया कि गुरुवार को नगर निगम रतलाम के अमले द्वारा 18 चालान बनाए जाकर 1800 रूपए वसूले गए। नगर पालिका जावरा में 61 चालान बनाकर 10100 रूपए स्पाट फाइन किया गया। इसी तरह नगर परिषद आलोट में 2000, ताल में 13700 रुपए, बड़ावदा में 700, पिपलोदा में 1000, नामली में 400, सैलाना में 4950 तथा धामनोद में 4350 रुपए स्पॉट फाइन वसूला गया।

VIDEO कांग्रेस नेताओं की सिटी इंजीनियर से हॉट टॉक

पुलिस विभाग द्वारा फाइन वसूला गया

राजस्व विभाग के अमले द्वारा जिले में 95 हजार 50 रूपए गुरुवार को स्पॉट फाइन किया गया। रतलाम में 35100, पिपलोदा में 1100, आलोट में 33800, सैलाना में 16950, बाजना में 3300 तथा रावटी में 4800 स्पॉट इन किया गया। पुलिस विभाग द्वारा जिले में 822 चालान बनाकर 96150 रुपए स्पॉट फाइन वसूला गया।

BREAKING सितंबर 2020 तक नहीं चलेगी कोई ट्रेन