
The administration removed the houses coming in the middle of the bridge, got the government land vacated in Naugaon
बीना. सुबह से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जो देर शाम तक जारी रही। जिसमें खुरई रोड और नईबस्ती के ओवरब्रिज के बीच आ रहे मकानों को तोड़ा गया। इसके अलावा एक मकान ग्राम नौगांव में तोड़ा गया, जो स्कूल की जगह पर बना हुआ था। शनिवार को प्रशासन ने सबसे पहले खुरई रोड पर सागर गेट के पास बने उमेश जैन, रवि जैन के मकान को तोड़ा गया, यह मकान ओवरब्रिज के बीच आ रहा था, जिससे आगे का कार्य रुका हुआ था। इसमें उमेश और रवि का कहना है कि यह उनकी निजी जमीन है और पहले इसका मुआवजा भी बना था, लेकिन इस संबंध में 7 जून 2021 के बाद के कोई पेशी नहीं हुई और शनिवार को मकान तोड़ दिया गया। जबकि हाइकोर्ट का आदेश है कि बिना मुआवजा दिए मकान नहीं तोड़ा जा सकता है, फिर भी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार ने इस संबंध में बताया कि आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है। वहीं हाइकोर्ट अधिवक्ता एनआर रुपराह का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई अवैधानिक है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सतीश वर्मा, थाना प्रभारी कमल निगवाल, आरआइ प्रेमप्रकाश गोस्वामी, अखिलेश तिवारी सहित पटवारी, नगरपालिका टीम और पुलिस फोर्स मौजूद रहा।
अधूरी नाली का कार्य कराया शुरू
खुरई रोड पर एक तरफ की नाली भी अधूरी थी और प्रशासन की मौजदूगी में नाली की खुदाई का कार्य भी शुरू किया गया। यहां भी लोगों का कहना था कि जिस जगह नाली खोदी जा रही है वह उनकी निजी जगह है।
नईबस्ती में मकानों के हिस्से तोड़े
नईबस्ती में पुरानी पुलिस चौकी वाली लाइन में कुछ मकानों के हिस्से अतिक्रमण में होने के कारण ब्रिज की दीवार का कार्य नहीं हो पा रहा था और पिछले दिनों आए कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने सख्त निर्देश दिए थे। शनिवार की शाम से वहां अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया और अतिक्रमण में बने मकान के हिस्सों को गिराया गया। यहां पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन लोगों ने सामान नहीं हटाया था और टीम मौके पर पहुंचते ही सामान हटाने का कार्य शुरू किया।
स्कूल की जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त
ग्राम नौगांव में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर दयाचंद चौधरी द्वारा मकान बनाया गया था और पिछले दिनों तहसीलदार ने एफआइआर भी दर्ज कराई थी। शनिवार की दोपहर मकान को भी तोड़ दिया गया और जगह खाली कराई।
Published on:
07 May 2022 09:12 pm
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