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घर पर आयोजित होने वाले शादी समारोह के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं, रखना हाेगा इन बातों का ध्यान

locationसहारनपुरPublished: Jun 11, 2020 08:32:18 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

Highlights
समारोह में शामिल हाेने की अधिकतम संख्या 30 ही रहेगी। घर पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की बाध्यता भी नहीं हाेगी।

Wedding

शादी

सहारनपुर Saharanpur। अगर आपके परिवार में भी शादी ( Wedding ) समारोह की प्लानिंग चल रही है लेकिन लॉकडाउन में कुछ समझ नहीं आ रहा, ताे यह खबर आपके लिए ही है। सहारनपुर जिलाधिकारी ( DM Saharanpur ) अखिलेश सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि घरों में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के लिए अब किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या 30 ही रहेगी। यहां थर्मल स्क्रीनिंग की भी बाध्यता नहीं है।
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जो परिवार शादी समारोह घर से बाहर किसी अन्य स्थान होटल, रेस्त्रां, रिसोर्ट या ऐसे किसी भी स्थान पर कराना चाहते हैं उनके लिए भी अब नियमों में छूट दे दी गई है। अभी तक शादी की अनुमति लेने के लिए शादी समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग से करानी होती थी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। इस तरह मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर ही शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति मिलती थी।
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अब जिलाधिकारी ने अपने आदेशों में साफ कर दिया है कि जिस भी प्रतिष्ठान होटल रेस्त्रां या विवाह समारोह स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होना है उसकी जानकारी एक सामान्य प्रार्थना पत्र पर देनी होगी। समारोह में शामिल होने वाले कुल लोगों की संख्या लिखनी होगी। सभी के नामों की सूची देना भी आवश्यक नहीं है और ना ही थर्मल स्क्रीनिंग का प्रमाण पत्र देना होगा। एक साधारण प्रार्थना पत्र पर ही अनुमति मिल जाएगी।
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निगम क्षेत्र में इस अनुमति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है जबकि देहात क्षेत्र में संबंधित एसडीएम को अनुमति देने का अधिकार होगा। समारोह स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी समारोह स्थल के प्रबंधन की होगी। यानी जो भी hotel-restaurant या रिसॉर्ट हैं उसी के प्रबंधन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और कार्यक्रम में पहुंचने वाले मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। शादी समारोह में केवल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अब लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को अलग-अलग परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी शादी समारोह कार्यक्रम की अनुमति एक पक्ष लेगा तो वही मान्य होगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जब भी वह सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लें तो वहां पर कम से कम वस्तुओं को छुएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह उन्हीं के हित में है।
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कोरोनावायरस ( COVID-19 virus ) को फैलने से रोकना है तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। लोगों की समस्याओं और भावनाओं को देखते हुए ही शादी समारोह की अनुमति प्रक्रिया को सरल किया गया है। ऐसे में जनता की भी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि वह सजग रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
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