इसके बाद दोनों पक्षों में तर्क होंगे। बता दें कि उचेहरा थाना अंतर्गत परसमनिया में एक जुलाई की रात चार साल की मासूम को घर से अगवा कर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह गोड़ निवासी पन्ना टोला के खिलाफ दुष्कर्म के लिए आइपीसी की धारा 363, 376 ( एबी), पास्को एक्ट की धारा 5 (झ) (ड) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।