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सड़क दुर्घटना में दो जने गंभीर घायल

सड़क दुर्घटना में दो जने गंभीर घायल
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सवाई माधोपुर

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Abhishek Ojha

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Updated: 28 May 2018, 10:53 AM IST

उपचार करते हुए पीएचसी अधिकारी डॉ.रामफूल मीणा।

घायल का उपचार करते हुए पीएचसी अधिकारी डॉ.रामफूल मीणा।

भाड़ौती. लालसोट-कोटा मेगा हाइवे पर रविवार दोपहर को सवाई माधोपुर की तरफ से आ रही बाइक यूनाइटेड बैंक के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक पर सवार दो जने गंभीर घायल हो गए। पीएचसी प्रभारी डॉ. रामफूल मीणा ने बताया कि हरकेश पिता हरिनारायण निवासी खटवा देवली तहसील लालसोट जीतराम पिता रति राम अनियाला तहसील मलाना डूंगर दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर गणेशजी के दर्शन करके वापस अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में भाड़ौती यूनाइटेड बैंक के पास बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके कारण दोनों गिरकर गंभीर घायल हो गए।


हैड कांस्टेबल को टक्कर मारने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार,दो मध्यप्रदेश व एक राजस्थान का आरोपी
सवाईमाधोपुर. मानटाउन थाने में कार्यरत हैड कांस्टेबल भंवरसिंह को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में मानटाउन पुलिस ने रविवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मुकेश शर्मा ने बताया कि आरोपित रामवीर पुत्र पप्पूलाल धोबी, रामभरत पुत्र ओमप्रकाश मीना निवासी जावेदधर थाना मानपुर जिला श्योपुर(मध्यप्रदेश) तथा पप्पू पुत्र रामचन्द्र गुर्जर निवासी लसाडिय़ा थाना बनेड़ा (भीलवाड़ा) है। उन्होंने बताया कि तीनों पर धारा 183 एवं धारा 360 हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबीर की सूचना पर बजरिया से तीनों आरोपियों को पकड़ा।


ये था मामला
घुड़ासी के पास शुक्रवार देर रात बीच सड़क पर दो बदमाशों ने एक युवक को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक छीन ली थी। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन वे हाथ नहीं आए। बाद में पुलिस ने अधिकारियों को वायर लैस पर सूचना दी तो मानटाउन थाने में कार्यरत हैड कांस्टेबल भंवरसिंह ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। इस पर बदमाश हैड कांस्टेबल को टक्कर मारकर चले गए। इससे हैड कांस्टेबल घायल हो गया था।

कोटपा एक्ट में लगाया जुर्माना, दिलाया संकल्प
बौंली. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत पुलिस थाना बौंली ने कार्रवाई करते हुए नैनू राम पुत्र नंदा बैरवा निवासी लिलक्या थड़ी को बस स्टैंड के पास सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पीते हुए पाए जाने पर रविवार को 2 सौ रुपए का जुर्माना किया। बैरवा ने कोटपा के तहत चालान बनाए जाने के बाद संकल्प लिया कि सार्वजनिक स्थान पर कभी धूम्रपान नहीं करेगा।

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