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अगर अब इस समय पर डीजे बजाया तो….

जानिए आखिर क्यों जारी किया गया है ऐसा आदेश

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If you played DJ now at this time ....

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शहडोल. छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिये शांत वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शहडोल एस.कृष्ण चैतन्य द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 एवं 1092 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) के अधीन न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी। ऐसा व्यक्ति 6 माह के कारावास एवं एक 1 हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के दण्ड का भागी होगा। उल्लेखनीय है कि वैवाहित कार्यक्रमों में इन दिनो डीजे का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। वैवाहिक कार्यक्रमों के आड़ में अन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है कि और फुल साउंड मे देर रात तक यह बजते रहते हैं। जिससे छात्रों के अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है।

लेनी होगी अनुमति
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित आवेदन पर अनुमति प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अधीन विर्निदिष्ट शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के लिये अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को विहित प्राधिकारी के रूप मे सशक्त किया गया है। अनुमति की सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से दी जाये। आदेश में कहा गया है कि अनुमति हेतु विहित प्राधिकारी एम्पलीफायर या कोई अन्य युक्ति उपयोग की अनुमति प्रदान करने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।