
चिन्मयानंद केस: SC का आदेश, यूपी सरकार करे SIT का गठन, लड़की और परिवार को दे सुरक्षा
शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा द्वारा गंभीर आरोप लगाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि एसआईटी (SIT) का गठन करने और लड़की व परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें- स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा राजस्थान में दोस्त के साथ मिली, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ये आदेश, देखें वीडियो
क्या है मामला
एलएलएम की छात्रा ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाने के बाद छात्रा अचानक गायब हो गई थी जिसके बाद छात्रा के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। शुक्रवार को शाहजहाँपुर पुलिस ने छात्रा को राजस्थान से बरामद कर लिया। छात्रा की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छात्रा को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे जिसके बाद छात्रा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था जहां पर उसने कहा था कि उसे यूपी में डर लगता है और माता पिता से मिले बगैर वो यूपी नहीं जाएगी। कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस शनिवार को शाहजहांपुर पहुँची थी और छात्रा के माता-पिता और भाई- बहन को लेकर दिल्ली गई थी। जहां आज छात्रा के बयान दर्ज किए गए।
Published on:
02 Sept 2019 05:41 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
