21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 26 सितंबर को आरोपी को पेश करने के निर्देश

शाहजहांपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार के मामले में पेश न होने पर गैर.जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। इससे पहले भी अदालत ने वारंट पर कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर को फटकार लगाई थी।  

less than 1 minute read
Google source verification
swami_chinmayanand.jpg

शाहजहांपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार के मामले में पेश न होने पर गैर.जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। चिन्मयानंद के खिलाफ मामला 2011 में दायर किया गया था और बाद में अक्टूबर 2012 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी।

निचली अदालत में चिन्मयानंद के खिलाफ कार्यवाही शुरू

वर्ष 2018 में, योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया। बलात्कार पीड़िता ने आपत्ति दायर करने के बाद सीजेएम द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में, पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि, अगर मामला वापस ले लिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर शाहजहांपुर में निचली अदालत में मामले की कार्यवाही शुरू हुई।

यह भी पढ़े - लखीमपुर खीरी कांड पर सांसद का गुस्सा कहा, यदि आरोपित शादीशुदा है तो जमीन में गाड़कर पत्थरों से मार डाला जाए

हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे - शाहजहांपुर एसपी

निचली अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि, आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर को पेश किया जाए। शाहजहांपुर के एसपी संजय कुमार ने कहा, हमें एनबीडब्ल्यू के बारे में पता चला है, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह भी पढ़े - यूपी विधानमंडल मानसून सत्र सोमवार से, एक दिन महिलाएं चलाएंगी सदन

यह भी पढ़े -खिलाड़ियों को परोसा गया शौचालय में रखा खाना, खेल अधिकारी ने कहा, आरोप निराधार