
नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास
राजस्थान के सीकर जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या-दो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 110000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अजीतगढ़ थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को अपनी पत्नी व नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें आरोप लगाया था कि विजय सैनी उर्फ रुडाराम निवासी वार्ड नंबर 9 चांद वाली ढाणी दिवराला ने उनकी नाबालिग बालिका को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसके बाद आरोपी विजय को तीन दिन बाद 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अनुसंधान कर अनुसंधान पत्रावली पोक्सो न्यायालय सीकर क्रम संख्या-2 में पेश की गई। मामले में अभियुक्त को पोक्सो अदालत सीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 1 लाख 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। जो नहीं चुकाने पर कारावस बढ़ जाएगा।
Updated on:
09 Jan 2024 07:18 pm
Published on:
09 Jan 2024 07:18 pm
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