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दर्जन भर चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध एफआइआर की तैयारी

ठगी का शिकार बने पीडि़तों की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई ....
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सिंगरौली

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Ajit Shukla

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Updated: 18 Aug 2021, 11:33 PM IST

FRAUD

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सिंगरौली. अल्प अवधि में दो गुना रकम देने सहित अन्य लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाली एक दर्जन से अधिक कंपनियों के विरूद्ध एफआइआर दर्ज किए जाने की तैयारी है। एफआइआर का आधार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 14 अगस्त को आयोजित शिविर में इन कंपनियों के विरूद्ध पीडि़तों द्वारा दिए गए शिकायत संबंधित आवेदन को बनाया जाएगा।

शिविर में मिले शिकायती आवेदन एफआइआर दर्ज किए जाने के बावत जल्द ही संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा। कंपनियों की ठगी का शिकार बने पीडि़तों को राहत देने की मंसा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित शिविर में 27 कंपनियों के विरूद्ध करीब 400 आवेदन पड़े हैं। इनमें से आधा दर्जन कंपनियां ऐसी हैं, जिनके विरूद्ध उनकी संपत्ति के कुर्क किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

इनमें से 4 कंपनियों पर पहले से ही ग्राहकों से किसी भी तरह की धनराशि जमा कराने का प्रतिबंध लगाया चुका है। जबकि एक दर्जन से अधिक कंपनियों पर पहले ही एफआइआर दर्ज है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस शिविर में करीब आधा दर्जन नई कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है। इन कंपनियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच में लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पीडि़तों के आवेदन की छंटाई चल रही है।

इन कंपनियों के विरूद्ध शिविर में मिले शिकायत
आवेदन के मुताबिक सर्वमंगला कंपनी, ईवर लाइट कंपनी, सारई सिटी, रिलेवल कंपनी, जिला साईन, एचबीएन, एचएनसी, लोकहित, पीएसीएल, पेटोन, जैग पोलीमार, जीएन गोल्ड, सनसाइन, व्हील मैचुअल, नाउ निधि, रोजवैली, इंडस ब्रोकर, जीवन सरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट, टीआरएमएल, स्टार मल्टी परपज, डीटी मर्केटिंग, गनपद क्रेडिट, बीएएसआइएल, कैमुना, मिलानी, एमडेडिंग व टेंट प्लस पर धोखाधड़ी का आरोप है।

इनके विरूद्ध चल रही कुर्क की कार्रवाई
पूर्व में मिले शिकायती आवेदन और जांच के बाद वर्तमान में लोकहित भारती, डीजीआर फर्म प्रा. लिमिटेड, इमरबाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एचएनसी इंफ्रा मेसर्स, साइन सिटी इंफ्रा प्रापर्टीज प्रा. लिमिटेड व ईवर लाइट रीयल कॉम कंपनी के विरूद्ध कुर्क की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया जारी है।

इन पर धनराशि जमा कराने पर प्रतिबंध
कलेक्टर की ओर से आदेश जारी कर स्वामी विवेकानंद क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी व में. सिम्बायोसिस क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी पर धनराशि जमा कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है।