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रेवदर . उपखण्ड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर सड़क से महज पांच फीट दूर बने सुलभ शौचालय को प्रशासन ने अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार तहसीलदार हेमाराम सोलंकी ने विकास अधिकारी डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र भेजकर शौचालय को इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के विरुद्ध बताया और इसे ध्वस्त करने के निर्देश दिए हंै।
पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत के माध्यम से 14वें वित्त आयोग की योजना के तहत दस लाख रुपए की स्वीकृति तो निकाल दी मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आनन-फानन में निर्माण कार्य सड़क किनारे शुरू किया। समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत की। जांच में शौचालय का निर्माण कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चार दीवारी के बाहर सड़क से मात्र पांच फीट दूर होना पाया। इस पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता ने 15 अक्टूबर को विकास अधिकारी को पत्र के जरिए शिकायत का हवाला देते हुए कार्य रुकवाने के निर्देश दिए थे। 17 अक्टूबर को कार्य रुकवाया था। शौचालय हादसे को न्योता दे रहा है।
विकास अधिकारी ने बताया कि इस सम्बंध में जिला स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी के निर्णय के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
17 Mar 2020 08:29 pm
Published on:
17 Mar 2020 08:29 pm
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