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Good News: अब विधवा आश्रित बहुओं और विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Good News: अनुकंपा नियोजन से जुड़ा जेबीसीसीआई-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 अब 1 जुलाई 2021 से माना जाएगा प्रभावी

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SECL officers meeting (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। कोल इंडिया के लाखों कर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर (Good News) आई है। अनुकंपा नियोजन से जुड़ा जेबीसीसीआई-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 अब 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से मृतक कर्मियों के आश्रितों में विधवा बहुएं और विवाहित बेटियों को भी नियोजन का रास्ता साफ हो गया है। पहले इसे 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन हाल ही में हुई अनुकंपा नियोजन एसओपी समीक्षा कमेटी की बैठक में इसे तीन साल पहले से लागू करने पर सहमति बनी।

बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने की। बैठक में प्रमुख रूप से सहमति बनी कि विधवा आश्रित बहुएं और विवाहित बेटियां अब नियोजन की पात्र (Good News) होंगी। पहले मृतक कर्मी के निधन के 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

यदि कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है तो वह बाद में भी कंपनसेशन का आवेदन कर सकती है। ऐसे में उन्हें मृत्यु की तारीख से एरियर सहित भुगतान मिलेगा। बैठक (Good News) में यह भी तय हुआ कि इन सिफारिशों को मानकीकरण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां अंतिम मुहर लगेगी।

Good News: हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

श्रमिक नेताओं ने कहा कि अब हजारों परिवारों को राहत (Good News) मिलेगी, जो अब तक विवाहित बेटियों और बहुओं को नियोजन से वंचित मानते थे। वहीं अन्य श्रमिक नेताओं का मानना है कि यह फैसला परिवार की आजीविका को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

पहले बेटों व अविवाहित बेटियों तक सीमित था नियम

ज्ञात हो कि कोल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में कर्मियों की मृत्यु सेवा काल में होती है। पहले अनुकंपा नियोजन केवल बेटों और अविवाहित बेटियों तक सीमित था, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते थे। अब बहुओं और विवाहित बेटियों को (Good News) शामिल करने से मृतक कर्मी के परिवार की आजीविका और भविष्य सुरक्षित होगा।


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