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किसानो को मिलेगी नुकसान की २५ प्रतिशत राशि

किसान के खाते में पंहुचेगा अतिवृष्टि से खराब फसलो का मुआवजा

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kisano ko mulegaa muaabja

kisano ko mulegaa muaabja

टीकमगढ़.जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुई फसलों की मुआवजा राशि सरकार ने जारी कर दी है। जिले में हुए करीब ३०० करोड़ की मांग के बाद भी केवल २५ प्रतिशत राशि के बिल लगाने के निर्देश दिए गए है। कोषालय में राजस्व विभाग के द्वारा मांग राशि के बिल लगाए जाने पर मुआवजा राशि किसान के अकाउंट में पंहुच जाएगी।

लेकिन यह राशि किसान के नुकसान के आंकलन का केवल चौथाई हिस्सा होगा। ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाली मुआवजा राशि से किसान को भले ही राहत ना मिले ,लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो जाएगी।


५० प्रतिशत से अधिक हुआ था नुकसान
जिले में हुई लगातार बारिश ने किसानों की फसलें खराब कर दी थीं। राजस्व विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद पूरे जिले में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का आंकलन किया गया था। बारिश से हुए नुकसान के बाद किसानों की भरपाई के लिए जिले के द्वारा करीब 293 करोड़ की राशि की मांग शासन से की गई थी। जिले में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सर्वे पूरा करने के बाद प्रशासन ने शासन को मुआवजा का मांग पत्र भेजा दिया था।

इस तरह मिलेगी मुआवजा राशि
शासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि पहले चरण में मांग के अनुसार केवल २५ प्रतिशत के बिल ट्रेजरी कार्यालय में लगाए जाएं। इस तरह पटवारियों पर एक बार फिर एक नया काम बढा दिया गया है।

शासन के निर्देश मिलते ही गुरूवार से पटवारियों ने पहले तैयार किए गए मुआवजा के प्रपत्रो के आगे २५ प्रतिशत राशि भुगतान करने का आंकलन निकालना शुरू कर दिया है। जिसके बाद यह प्रपत्र संबधित तहसील के तहसीलदार के पास जाएगा। जिनके डीडीओ से बिल ट्रेजरी कार्यालय जाएगा। जहां से ३ से ४ दिन बाद किसान के अकांउट में राशि आएगी।


१२५० से लेकर २९ हजार तक आएगा मुआवजा
अतिवृष्टि से नुकसान का केवल २५ प्रतिशत भुगतान करने के कारण मुआवजा राशि न्यूनतम हो सकती है। सर्वे के अनुसार यदि किसी किसान का नुकसान १००० का हुआ होगा तो उसे केवल २५० रुपए ही मिलेगें। शासन के पहले ही निर्देश है कि एक खाता पर ५ हजार न्यूनतम मुआवजा ,जबकि अधिकतम १ लाख २० हजार तक ही मुआवजा राशि मिलेगी।

जिसके अनुसार एक खाते में कम से कम १२५० रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी। वही यदि अधिकतम मुआवजे की श्रेणी में आता है तो २५ प्रतिशत के अनुसार मिलने वाली राशि अधिकतम २९ हजार हो सकती है। ५० हजार की राशि तक के डीडीओ अधिकार तहसीलदार के पास होने से बिल एसडीएम के पास ना जाकर तहसीलदार के डीडीओ से ही जारी होगें।

कहते है अधिकारी-
किसानो के अकांउट में जल्द ही राहत राशि पंहुच जाएगी। शासन के निर्देश पर २५ प्रतिशत राशि का वितरण किया जा रहा है।
सौरभ कुमार सुमन कलेक्टर टीकमगढ़