
उदयपुर . कई खाताधारकों के बैंक के बचत खातों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए प्रति वर्ष किस्त कट रही है लेकिन प्रीमियम राशि काफी कम होने से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, जिससे वे इसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं।
दुर्घटना में वृद्धा की मृत्यु के मामले में जागरूक परिजनों ने दो वर्ष बाद स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई से पहले ही बीमा कंपनी ने सुलह करते हुए परिवादी को दो लाख रुपए का चेक थमा दिया। कानपुर निवासी अनिल पुत्र खेमराज डांगी ने गांव में ही स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा व रातानाड़ा जोधपुर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ न्यायालय में दुर्घटना बीमा का वाद दायर किया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के.बी.कट्टा, सदस्य सुशील कोठारी व बृजेन्द्र सेठ ने विपक्षियों को नोटिस भेजा तो बीमा कंपनी ने सुलह कर लिया।
मृत्यु के बाद भी काटी बीमा राशि
परिवादी की मां मोहनीबाई के बचत खाते के साथ दो लाख का प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना बीमा भी था। बैंक ने ऑटो डेबिट किस्त के तहत परिवादिया के खाते से सालाना 12 रुपए काटे। 8 सितम्बर 2015 को वृद्धा मोहनीबाई की दुर्घटना में मौत हो गई। मृत्यु के बाद भी बैंक ने खाते से किस्त की राशि काटी। जानकारी में आने के बाद परिवादी ने बीमा कंपनी में क्लेम का दावा किया तो उसने मियाद बाहर का बताकर खारिज कर दिया था।
टोल नाके पर हाईवे मिनी नेस्ट का शुभारंभ
उदयपुर . नेशनल हाईवे ऑथेरिटी एवं उचित एक्सप्रेस के सहयोग से नारायणपुरा टोल नाके पर हाईवे मिनी नेस्ट का शुभारंभ मंगलवार को एनएचआई सीजीएम एल.पी.पाड़ी ने किया। इसका फायदा आने-जाने वाले वाहन चालकों, आमजन के लिए पीने का पानी, चाय, कॉफी , जल-पान गृह व शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में होगा। मौके पर एनएचआई के एम.के.जैन, उदयपुर प्रबंध निदेशक सुनील यादव, पीसी पूर्बिया, आरबी के जीटी पाटिल आदि भी मौजूद थे।
Published on:
17 Jan 2018 12:16 pm
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