
Accused of misconduct in Gujarat
उमरिया/बिरसिंहपुर पाली. थानान्तर्गत वार्ड नंबर पांच रामपुर निवासी शिवमिलन गुप्ता पिता तीरथ प्रताप गुप्ता को पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायायलय प्रस्तुत किया है। जानकारी देते हुए नगर निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि तकरीबन चार महीने पूर्व 24 फरवरी को थाना उमरिया से जीरो में कायमी आई थी, जिसको लेकर हमने अपराध दर्ज किया था। पीडि़ता के पिता ने अपराध दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग लडक़ी उसकी पहली पत्नी के पास पाली रहने आई थी। जहां पहली पत्नी अपने पति शिवमिलन के साथ रह रही थी। उसकी 14 वर्षीय बेटी भी उनके साथ रहने चली गई। इसी दौरान मेरी नाबालिग बेटी के साथ शिवमिलन जब घर पर अकेले रहता था तो उसकी बेटी के साथ गलत काम करता था और बेटी को धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। लगातार चार महीनों तक उसकी बेटी उस दंरिदे का शिकार होती रही। एक दिन उसकी बेटी मौका पा कर वहां से भाग निकली और पिता के पास आकर सारी बात बताई। फरियादी की शिकायत पर 363, 376, 5/6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को पकडऩे दल रवाना किया गया, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। आरोपी को जल्द से जल्द पकडऩे के लिये पुलिस कप्तान डॉ. असित यादव के द्वारा दस हजार का इनाम भी रखा गया था। शिकायत के बाद आरोपी की चार महीनों से लगातार पता तलाश की जाती रही, लेकिन आरोपी बार-बार अपना मोबाइल एवं सिम बदलता रहा। आरोपी को पकडऩे निरंतर प्रयास जारी रहा। अंतत: सूचना मिली की आरोपी सूरत गुजरात में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही एक टीम गठित कर सूरत गुजरात भेजा गया। जहां से आरोपी को बड़ी सूझ बूझ से गठित टीम के द्वारा गिरफ्तार कर पाली लाया गया। जहां से उक्त आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यवाही में सह उप निरीक्षक मनीष कुमार, आरक्षक अभिषेक शर्मा, आरक्षक अजीत कुमार की सक्रिय भूमिका रही।
Published on:
23 Jul 2018 05:51 pm
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