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उन्नाव दुष्कर्म मामला: पीड़िता, मां व चाचा के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, तफ्तीश में सामने आई यह बात

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।
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उन्नाव

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Abhishek Gupta

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Updated: 7 Aug 2019, 11:28 PM IST

Unnao Rape

उन्नाव दुष्कर्म मामला: पीड़िता, मां व चाचा के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, सहआरोपी के पति के इल्जाम हुए सच साबित

उन्नाव. उन्नाव गैंगरेप (Unnao gangrape case) पीड़िता दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ताजा मेडिकल बुलेटिन में उसको लेकर कोई भी राहत की खबर सामने नहीं आई है। वहीं इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है जो मामले में नया संदेह पैदा कर रही है। मामले में सहआरोपी के पति की ओर से पीड़िता, उसकी मां व चाचा के विरुद्ध दर्ज कराए गए उम्र संबंधी फर्जी दस्तावेज मामले में पुलिस ने सभी के विरुद्ध उन्नाव कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसकी सुनवाई गुरुवार को होगी। सहआरोपी के पति का आरोप है कि इन तीनों ने फर्जी टीसी लगाकर पूर्व के एक मुकदमे में लाभ पाया है। वैसे आपको बता दें कि पूर्व में पीड़िता के चाचा ने 19 मई 2018 को कोर्ट के माध्यम से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उनके भाई अतुल सेंगर (स्कूल प्रबंधक) व प्रधानाचार्य पर फर्जी दस्तावेज लगाकर एक मुकदमे में लाभ लिया जिसकी वर्तमान में जांच माखी के उपनिरीक्षक बलराम यादव कर रहे हैं। मामला विवेचना में लंबित है।

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यह है मामला-
23 दिसंबर 2018 को सहआरोपी शशि के पति हरपाल सिंह ने कोर्ट के माध्यम से 156/3 के तहत माखी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां व चाचा ने टीसी के फर्जी दस्तावेज लगाकर एक मुकदमे में उम्र का लाभ लिया है। इसकी विवेचना माखी थाना के एसएसआई सुधाकर सिंह को दी गई थी। इसके तहत वह रायबरेली के उस स्कूल पहुंचे, जहां पीड़िता का दाखिला हुआ था और यहां से उसने कक्षा तीन की पढ़ाई छोड़ दी थी। यहां आरोप सही साबित हुए। सबूत के तौर पर यहां के हेड मास्टर का बयान दर्ज किया गया है। जिसके बाद पीड़िता, उसकी मां व चाचा के खिलाफ चार्जशीट लगा कोर्ट में दाखिल की गई है। वहीं गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी।

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सीबीआई ने कहा- सेंगर ने ही किया था रेप-

वहीं मामले दिल्ली की तीस हजारी विशेष सीबीआई कोर्ट में उन्नाव मामले की सुनवाई हुई जिसमें सुबूतों को पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता से बलात्कार किया था। चार जून 2017 को रात आठ बजे पीड़िता से बलात्कार हुआ था व उस दौरान पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

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