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उन्नाव में 30 दिन के लिए निषेधाज्ञा: बिना अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन, लाउडस्पीकर पर रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई

Section 163 Implemented In Unnao: उन्नाव जिलाधिकारी ने आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू करती है जो अगले एक महीने तक लागू रहेगा।
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उन्नाव

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Narendra Nath Awasthi

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Updated: 4 Nov 2026, 8:24 PM IST

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

Unnao Section 163 Implemented: उन्नाव में जिलाधिकारी ने धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है जिसके अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार किसी प्रकार का जलसा, लाउडस्पीकर बजाने पर ही रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। जिलाधिकारी ने यह आदेश एक महीने तक के लिए जारी किया है। ‌

प्रमुख त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए दिया गया आदेश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दीपावली 8 नवंबर, गोवर्धन पूजा 9 नवंबर, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती 11 नवंबर, छठ पूजा 15 नवंबर, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए डीएम ने धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच लोगों से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लेकिन यह प्रतिबंध अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।

ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक

जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश आज से 30 दिनों तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। बिना अनुमति के कोई भी सभा, समारोह, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली आयोजित नहीं की जायेगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना बिना अनुमति के नहीं होगा। घर के अंदर भी ऐसा कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाया जा सकता है जिसकी ध्वनि बाहर आए। गोला, बारूद, पटाखा, आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन यह प्रतिबंध परंपरागत त्योहारों व उत्सवों पर लागू नहीं होगा।

सरकारी कर्मी, विकलांग की छड़ी या बैसाखी पर लागू नहीं

आदेश के अनुसार हर्ष फायर, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, कांता-भाला, फरसा, बांका, कृपाण, चाकू, तलवार आदि लेकर चलने, सड़क व रेल यातायात मार्ग को बाधित करने पर भी पूर्ण रोक रहेगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मी, विकलांग की छड़ी या बैसाखी पर लागू नहीं होगा।

उत्तेजक भाषण, नारेबाजी कर भी रोक

डीएम आदेश में आगे स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय, पार्टी व संगठन उत्तेजक भाषण, नारेबाजी या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट न लिखे और न ही संदेश को फारवर्ड किया जाए। वरना सख्त कार्रवाई होगी।

परीक्षा को लेकर भी दिया गया आदेश

परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा केन्द्र, उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र व मूल्यांकन केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रों के अंदर नकल सामग्री, पेजर, मोबाइल फोन, पेपर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ व अन्य संचार उपकरण लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों से 1 किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपियर, स्कैनर व साइबर कैफे का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई दी जाएगी।

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