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बसपा नेता अतुल राय को लगा सबसे बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इंकार

27 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई, घोसी संसदीय सीट से है महागठबंधन के प्रत्याशी

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BSP Leader Atul Rai

BSP Leader Atul Rai

वाराणसी. बसपा नेता अतुल राय को सबसे बड़ा झटका लगा है। रेप आरोप में फंसे महागठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने बसपा नेता को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की इजाजत दे दी है अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद महागठबंधन प्रत्याशी की बड़ी उम्मीद टूट गयी है। अतुल राय ने रेप के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 23 मई तक गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद साफ हो गया है कि कभी भी अतुल राय की गिरफ्तारी हो सकती है। अखिलेश यादव व मायावती के महागठबंधन से घोसी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे अतुल राय के लिए अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो गये हैं। घोसी संसदीय सीट पर १९ मई को मतदान होना है। ऐसे में अब अतुल राय के पास चुनाव प्रचार करने का मौका तक नहीं मिल पाया है। लंका पुलिस ने बसपा नेता की गिरफ्तारी के लिए सारी ताकत लगायी है। लुकआउट नोटिस तक जारी हो चुका है और अब लंका पुलिस ने बनारस कोर्ट में अतुल राय की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अतुल राय गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज हो गयी थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गये थे वहां से भी राहत नहीं मिली।
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यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर रेप करने का आरोप लगाया है और छात्रा की तहरीर पर ही लंका पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास माने जाने वाले अतुल राय प्रकरण में खास मोड आया है जब बनारस के ही एक व्यक्ति ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय प्रकरण पर मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती पर वीडियो वायरल करने व रेप में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था जिस पर कोर्ट ने उक्त युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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