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फर्जी छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने के लिए मांगे थे 2 हजार रुपए…अब जाना होगा जेल
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फर्जी छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने के लिए मांगे थे 2 हजार रुपए…अब जाना होगा जेल

रिश्वत मामले में चिकित्सक को चार साल का कारावास, 25 हजार रुपए का जुर्माना  
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कोटा

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Deepak Sharma

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Updated: 12 Oct 2018, 8:00 PM IST

कोटा. एसीबी विशिष्ट न्यायालय ने शुक्रवार को 15 सौ रुपए रिश्वत लेने के मामले में खातौली के तत्कालीन चिकित्सक को चार साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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बूंदी निवासी नंदकिशोर मीणा ने एसीबी में 13 दिसम्बर 2005 को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि खातौली के राजकीय चिकित्सालय में तैनात मेडिकल ज्यूरिस्ट जयपुर आदर्श नगर फ्रंटियर कॉलोनी निवासी डॉ. रविन्द्र कुमार सचदेवा उनके परिवार के एक किशोर के खिलाफ दर्ज फर्जी छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने के लिए 2 हजार रुपए की मांग कर रहा था। इसका सौदा 15 सौ रुपए में तय हुआ। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वे उसे 8 हजार रुपए दे चुके थे। इस मामले में एसीबी ने सत्यापन करवाने के लिए उसे 5 सौ रुपए देकर भेजा। सत्यापन पर एसीबी ने चिकित्सक को 16 दिसम्बर 2005 को कोटा के किशोर न्यायालय के निकट से एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में जांच पूरी कर एसीबी ने न्यायालय में चालान पेश किया था।