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लालू के बेटे और मंत्री तेजप्रताप के पेट्रोल पंप को रद्द करने के आदेश पर कोर्ट का स्टे, 23 जून को होगी अगली सुनवाई
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लालू के बेटे और मंत्री तेजप्रताप के पेट्रोल पंप को रद्द करने के आदेश पर कोर्ट का स्टे, 23 जून को होगी अगली सुनवाई

बीपीसीएल ने यह कार्रवाई पेट्रोल पंप के लिए अवैध तरीके से जमीन लिए जाने के आरोप के तहत की है। तेज प्रताप ने बीपीसीएल के रद्द करने के आदेश को एक स्थानीय अदालत में चुनौती दी थी।
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जोधपुर

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Punit Kumar

•

Updated: 18 Jun 2017, 10:34 AM IST

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