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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल भेजने का आदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। पीटीआई प्रवक्ता के मुताबिक, अदालत ने प्रशासन को 48 घंटे के भीतर इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है।
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Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। (फोटो- ANI)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। जेल में लगातार बिगड़ती तबीयत और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 73 वर्षीय पूर्व पीएम को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिन्हें वे 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं।

शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होंगे भर्ती

पीटीआई प्रवक्ता नईम हैदर पंजूठा के अनुसार, शीर्ष अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। अदालत के आदेशानुसार वे 16 सितंबर तक अस्पताल में ही रहेंगे। खान के परिवार और पार्टी नेताओं की ओर से उनकी ताजा मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी।

दाहिनी आंख की रोशनी पर पड़ा असर

इमरान खान के परिजनों और वकीलों ने उनकी सेहत को लेकर बार-बार चिंता जताई थी। उनके वकीलों का दावा है कि जेल में उचित इलाज न मिलने के कारण खान की दाहिनी आंख की रोशनी को काफी नुकसान पहुंचा है। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला पहले आ जाता तो उनकी सेहत और आंखों की स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।

राजनीतिक मामलों और जेल की परिस्थितियों पर विवाद

वर्ष 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से 73 वर्षीय इमरान खान पर तोशाखाना, तोशाखाना उपहारों के दुरुपयोग और अवैध विवाह सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, खान इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज करते रहे हैं।