
आगरा। जिला कृषि अधिकारी डॉ. रामप्रवेश ने बताया है कि फसल ऋण मोचन योजना के तहत आगरा जनपद में 69774 कर्जदार किसानों का 497.75 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है। प्रशासन ने यह कदम सरकार की किसान कर्ज माफी योजना के तहत उठाया है। सभी पात्र किसानों का अधिकतम एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी कर्जदार किसान के पास एक लाख से अधिक का लोन है तो ऋण मोचन के बाद शेष धनराशि किसानों को जमा करनी होगी। इसके लिये संबंधित बैंक नियमानुसार वसूली कर सकती हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा कुछ अपात्र ऋणी कृषकों का ऋण मोचन कर दिया गया था। उनके खातों से धनराशि वापस ले ली गयी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऐसे किसान अपनी संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं।
शिकायत के लिए खोला पोर्टल
1 जून 2018 से 15 जून 2018 तक किसी भी शिकायत के लिए पोर्टल खुलना सम्भावित है। इस अवधि के दौरान ऋणी कृषक अपनी ऑन लाइन शिकायत ऋण मोचन योजना की वेबसाइपर दर्ज करा सकते है।
पहले भी दर्ज कराई गई थी शिकायतें
इस योजना के तहत जिन किसानों ने ऑन-लाइन अथवा ऑफ-लाइन शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें से पात्र पाए गए कर्जदार किसानों की डिमाण्ड जेनरेट कर दी गई है। शेष पर अभी सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिनकी लगभग एक सप्ताह बाद डिमाण्ड जेनरेट कर दी जाएगी।
Updated on:
29 May 2018 04:43 pm
Published on:
29 May 2018 04:00 pm
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