31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

43 हजा43 हजार उपभोक्ताओं को जारी किए जीरो यूनिट के बिल

एमडी ने करवाई जांच,सुधार के निर्देश
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अजमेर

•

image

bhupendra singh

•

Updated: 2 Jan 2020, 4:25 PM IST

43 हजा43 हजार उपभोक्ताओं को जारी किए जीरो यूनिट के बिल

ajmer discom

अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discome क्षेत्र के तहत आने वाले 11 जिलों के 12 सर्किलों के 43 हजार consumers 795 उपभोक्ताओं को निगम के अभियंता जीरो यूनिट Zero unit का बिल bill जारी कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को अक्टूबर व नम्बर में जीरो यूनिट के बिल जारी किए गए। इससे निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियंताओं व राजस्व अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए है। अजमेर सिटी सर्किल में सर्वाधिक 6 हजार 247 उपभोक्तओं को जीरो यूनिट के बिल जारी किए गए है। जबकि अजमेर जिला सर्किल में 4 हजार 366 उपभोक्तओं को शून्य यूनिट का बिल जारी किया गया। भीलवाड़ा में 1737,नागौर में 2550,झुंझुनू में 754, सीकर में 6709, उदयपुर में 7584, राजसमंद में 4710, बांसवाड़ा में 2064, डूंगरपुर में 1834, चित्तौडगढ़़ में 2001 तथा प्रतापगढ़ में 239 उपभोक्ताओं को जीरो यूनिट के बिल उपभोक्ता को दिए गए। निगम के पास कुल 47 लाख 6 हजार 189 बिलिंग उपभोक्ता है। अप्रेल से मई के दौरान निगम के 1 लाख 79 हजार 889 उपभोक्ताओं को जीरो यूनिट के बिल जारी किए गए थे। एआरओ नहीं दिखा रहे गंभीरतानिगम के तहत आने वाले अधिकतर सब डिवीजनों में सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) जीरो रीडिंग, बकाया वसूली तथा कनेक्शन कटवाने के मामलों में उदासीनता बरत रहे हैं। हाल ही प्रबन्ध निदेशक ने संभागवार सभी एआरओ की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे लेकिन एआरओ इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। यूनिट का बिल जारी नहीं होने तथा बकाया वसूली नहीं होने से निगम को राजस्व की हानि हो रही है। निगम ने बकाया वसूली में तेजी लाने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। कई अधिकारियों के हेडक्वार्टर भी बदले गए हैं।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू
अजमेर. जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले पंचायतीराज चुनाव के मद्देनजर अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

read more: स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 : अजमेर की स्थिति सुधरी, किशनगढ़ की ऊंची छलांग