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पीसीएस की तैयारी कर रहे युवक पर डिजिटल रेप का मामला दर्ज

Digital rape पीसीएस की तैयारी कर रहे एक युवक ने चार साल की बच्ची के संग एक शर्मनाक करतूत की। युवक ने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की। जब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचने पर बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसे दर्द हो रहा है। और मां के पूछने पर पूरी कहानी बता दी।
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प्रयागराज

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 25 Aug 2022, 4:50 PM IST

पीसीएस की तैयारी कर रहे युवक पर डिजिटल रेप का मामला दर्ज

पीसीएस की तैयारी कर रहे युवक पर डिजिटल रेप का मामला दर्ज

पीसीएस की तैयारी कर रहे एक युवक ने चार साल की बच्ची के संग एक शर्मनाक करतूत की। युवक ने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की। जब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचने पर बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसे दर्द हो रहा है। और मां के पूछने पर पूरी कहानी बता दी। जानकारी होने पर मां ने आरोपी युवक से शिकायत की तो वह नाराज हो गया। इस पर मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया है।

मामला जानें -

मामला प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का है। धूमनगंज इलाके में रहने वाला एक शख्स रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करता है। परिवार में उसकी चार साल की बच्ची है। आरोप है कि दो दिन पहले बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसका भाई पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर चला गया। तो पीछे-पीछे बच्ची भी पहुंच गई। बच्ची को देख आरोपी उसे छत पर ले गया। जहां उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की।

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जेल भेज दिया गया - इंस्पेक्टर धूमनगंज

इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या ने बताया कि, आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट और डिजिटल रेप समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा और बिहार पीसीएस की परीक्षा भी दी है।

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डिजिटल रेप क्या है जानें

डिजिटल रेप का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल रेप शब्द दो शब्द डिजिट और दुष्कर्म से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब अंक होता है। इसके साथ ही अंग्रेजी डिक्शनरी में अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली आदि शरीर के अंगों को भी डिजिट कहते हैं। अर्थात यौन उत्पीड़न डिजिट के माध्यम से किया जाए तो उसे डिजिटल रेप कहते हैं। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में आरोपित को न्यूनतम पांच और अधिकतम 10 साल की सजा का प्राविधान है।

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