
प्रतीकात्मक तस्वीर
नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक अभियुक्त को विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या- 1 जगेन्द्र कुमार अग्रवाल ने 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि खैरथल-तिजारा जिला निवासी एक परिवादी ने 9 मई 2024 को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी दो बेटियां अलवर के एक कॉलेज में पढ़ती हैं। उसकी एक बेटी 8 मई को दोपहर 12 बजे ज्योतिराव फुले सर्किल बस स्टॉप से गायब हो गई।
इस मामले में पुलिस ने 20 मई को नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बरेली से दस्तयाब कर उसके 161 के बयान लिए गए। पीड़िता के बयान के आधार पर उसका दुष्कर्म संबंधी मेडिकल कराकर आरोपी जाकिर पुत्र मकसूद उम्र 20 साल निवासी फरीदपुर पुलिस थाना सावकारी मोहल्ला बड़ी सराय फीरदपुर जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।
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Updated on:
05 Feb 2025 11:39 am
Published on:
05 Feb 2025 11:39 am
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